सिर्फ ₹330 में जीवन सुरक्षा की गारंटी Guaranteed Life Protection for Just ₹330 Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana: Secure Your Family with Just ₹330
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक ऐसी सरकारी बीमा योजना है जो केवल ₹330 के नाममात्र प्रीमियम में ₹2 लाख की जीवन सुरक्षा कवच प्रदान करती है। 2015 के बजट में घोषित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना हर साल नवीनीकरण योग्य है और पॉलिसीधारक की अचानक मृत्यु के मामले में वित्तीय सहायता देती है। इस योजना के तहत जीवन बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) और अन्य निजी बीमा कंपनियों द्वारा यह बीमा योजना बैंकों के सहयोग से प्रदान की जाती है।
PMJJBY के लिए कौन पात्र है?
18 से 50 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी व्यक्ति जिसके पास एक बचत बैंक खाता है, इस योजना के लिए पात्र है।
- केवल एक बैंक खाता: व्यक्ति केवल एक बैंक खाते के माध्यम से ही इस योजना से जुड़ सकता है, भले ही उसके पास कई बैंक खाते हों।
- संयुक्त खाता धारक: संयुक्त खाता धारक भी इस योजना से जुड़ सकते हैं।
- आधार लिंकिंग: बचत खाता से आधार कार्ड का लिंक होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
इस योजना के तहत पॉलिसीधारक की अचानक मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को ₹2 लाख का जीवन कवच प्रदान किया जाता है। यह योजना सिर्फ मृत्यु के मामले में लाभ प्रदान करती है; परिपक्वता या पॉलिसी सरेंडर पर कोई लाभ नहीं मिलता।
- प्रीमियम कर छूट: इस योजना के तहत दिया जाने वाला प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ के लिए पात्र है।
प्रीमियम राशि क्या होगी?
प्रीमियम राशि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ₹330 है। इसका ब्रेकअप निम्नलिखित है:
- बीमा कंपनी को भुगतान: ₹289 प्रति वर्ष प्रति सदस्य
- बैंक/एजेंट के खर्च की प्रतिपूर्ति: ₹30 प्रति वर्ष प्रति सदस्य
- भागीदार बैंक को प्रशासनिक लागत की प्रतिपूर्ति: ₹11 प्रति वर्ष प्रति सदस्य
इस योजना के तहत कवरेज क्या है?
इस योजना के तहत, पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में उनके नामांकित व्यक्ति को ₹2 लाख की राशि का जीवन बीमा प्रदान किया जाता है।
कवरेज अवधि क्या है?
यह योजना एक वर्ष की अवधि के लिए लागू होती है। प्रारंभिक नामांकन अवधि 31 अगस्त 2015 से 30 नवंबर 2015 थी। वर्तमान अवधि 1 जून से 31 मई तक है और यह हर साल नवीनीकरण योग्य होती है।
इस योजना से कैसे जुड़ें?
इस योजना में शामिल होने के लिए, व्यक्ति को उस बैंक से संपर्क करना होगा जिसमें उसका बचत खाता है। योजना का प्रबंधन LIC और अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाता है। नामांकन के लिए व्यक्ति को सालाना प्रीमियम की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। जो लोग पहले योजना से बाहर हो चुके हैं, वे भी वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके फिर से जुड़ सकते हैं।
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क्लेम कैसे उठाएं?
पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में, क्लेम का निपटारा संबंधित पेंशन और ग्रुप योजना (P&GS) कार्यालय/यूनिट ऑफ LIC द्वारा किया जाएगा। क्लेम प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- बैंक से संपर्क करें: पॉलिसी के नामांकित व्यक्ति को पॉलिसीधारक के बैंक से संपर्क करना होगा जो PMJJBY योजना से जुड़ा हुआ है।
- मृत्यु प्रमाणपत्र की आवश्यकता: नामांकित व्यक्ति के पास पॉलिसीधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद: नामांकित व्यक्ति को क्लेम फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद एकत्र करनी होगी। इसे बैंक से या LIC, बैंक या वित्त मंत्रालय के जनसुरक्षा पोर्टल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- दस्तावेज़ जमा करें: नामांकित व्यक्ति को क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज रसीद, मृत्यु प्रमाणपत्र और नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते की रद्द की गई चेक की फोटोकॉपी (यदि उपलब्ध हो) या पॉलिसीधारक के बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा जो PMJJBY योजना से जुड़ा है।
क्लेम की प्रक्रिया
बैंक द्वारा:
- क्लेम प्राप्त करने पर, बैंक अधिकारी यह जांच करेंगे कि पॉलिसी सक्रिय है या नहीं।
- बैंक इस बात की जांच करेगा कि कवर के लिए प्रीमियम वार्षिक नवीनीकरण तिथि (1 जून) से पहले काटा गया था या नहीं।
- यदि पॉलिसी सक्रिय है, तो बैंक नामांकित व्यक्ति की जानकारी और क्लेम फॉर्म की प्रासंगिक कॉलम भरेगा।
- बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज़ LIC के निर्दिष्ट P&GS कार्यालय को भेजने होंगे:
- भरा हुआ क्लेम फॉर्म
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- डिस्चार्ज रसीद
- नामांकित व्यक्ति के रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी (यदि उपलब्ध हो)
P&GS यूनिट द्वारा:
- क्लेम फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों की जांच करें और पूर्णता सुनिश्चित करें। यदि नहीं, तो संबंधित बैंक से संपर्क करें।
- इसके बाद, P&GS यूनिट यह सुनिश्चित करेगा कि सदस्य का कवरेज लागू है और किसी अन्य खाते के माध्यम से कोई मृत्यु क्लेम निपटारा नहीं हुआ है। यदि पहले कोई क्लेम निपटारा हुआ है, तो नामांकित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा और एक प्रति बैंक को भेजी जाएगी।
- यदि यह एकमात्र क्लेम निपटारा है, तो राशि नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते/पॉलिसीधारक के खाते में जारी कर दी जाएगी और एक प्रति नामांकित व्यक्ति और बैंक को भेजी जाएगी।
- बीमा कंपनी के पास क्लेम के निपटान के लिए बैंक से क्लेम प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन का समय होता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने अब तक करोड़ों लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। यह योजना न केवल सस्ती है बल्कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में परिवार के लिए आर्थिक सहायता भी सुनिश्चित करती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही अपने नजदीकी बैंक जाकर जुड़ें और अपने परिवार को सुरक्षा का guaranteed कवच प्रदान करें।